अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत द हेग में सोमवार से कुलभूषण जाधव के मामले में सार्वजनिक सुनवाई करेगा। इस मामले में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से कोर्ट के भीतर अपना-अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि कुलभूषण जाधव पिछले काफी समय से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, उन पर पाकिस्तान ने भारत का जासूस होने का आरोप लगाया है, जबकि भारत लगातार इन आरोपों से इनकार करता आ रहा है।
साल 2017 में पाकिस्तान की अदालत ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग किया था। जिसके बाद आईसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 को इस मामले की सुनवाई करते हुए जाधव की सजा को रोकने का फैसला दिया था। साथ ही कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 18-21 फरवरी तक का समय तय किया था।
खबरों के मुताबिक, भारत की पैरवी वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और पाकिस्तान की ओर से वकील खावर कुरैशी पक्ष रखेंगे। आईसीजे ने हेग में 18 से 21 फरवरी तक मामले में सार्वजनिक सुनवाई का समय तय किया है।
एक ओर पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को जासूस बताया है तो वही दूसरी ओर भारत ने दलील देते हुए कहा है कि कूलभूषण को कोई जासूस नहीं है बल्कि पाकिस्तान के सैनिकों ने उन्हे अफगानिस्तान के बॉर्डर से किडनैप किया। वही भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने विएना संधि का उल्लंघन भी किया है क्योंकि कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस मुहैया नहीं कराया गया।
बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय विवादों का हल करने के लिए आईसीजे की स्थापना की गई थी।
Published: 18 Feb 2019, 1:16 PM IST
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Published: 18 Feb 2019, 1:16 PM IST