जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कठुआ में अल्पसंख्यक घुमंतू समुदाय की 8 साल की लड़की के बलात्कार और हत्या से जुड़ी जांच को लगभग पूरा कर लिया है। जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी पुलिस वालों ने किस तरह पैसे की खातिर इतने नृशंस वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश की। सोमवार को क्राइम ब्रांच ने पठानकोट कोर्ट में इस मामले में एक पूरक चार्जशीट दायर की।
चार्जशीट में दिए गए विवरण के अनुसार, लड़की को 10 जनवरी 2018 को अगवा किया गया था और एक हफ्ते तक उसे नशे की दवाई दी जाती रही, भूखा रखा गया, उसके साथ गैंगरेप किया गया और फिर उसे क्रूरतापूर्वक मार दिया गया। उसका क्षत-विक्षत शरीर गांव वालों का 17 जनवरी को मिला। इस घटना ने न सिर्फ राज्य की पीडीपी-बीजेपी सरकार में दरार पैदा कर दी, बल्कि राज्य की राजनीति में मौजूद दिक्कतों को भी सामने ला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मई में इस मामले का ट्रायल जम्मू-कश्मीर से पठानकोट ट्रांसफर कर दिया।
नेशनल हेरल्ड को पूरक चार्जशीट की प्रति प्राप्त हुई है। इसमें पीड़ित पर नशीली दवाईयों के प्रभाव को लेकर मेडिकल राय भी शामिल है। इसमें सांजी राम के बेटे विशाल का लोकेशन भी बताया गया है जो कथित तौर पर जनवरी में हुए इस बलात्कार और हत्या का मास्टरमाइंड था।
क्राइम ब्रांच पहले ही सांजी राम, उसके बेटे विशाल, उसके ‘किशोर’ भतीजे, दो विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया उर्फ दीपू और सुरेन्द्र वर्मा और उसके दोस्त परवेश कुमार उर्फ मन्नू को गिरफ्तार कर चुकी है। 9 अप्रैल को दायर पहली चार्जशीट में उन सभी को नामजद किया गया था। क्राइम ब्रांच ने हेड कांस्टेबल तिलक राज और सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता को भी गिरफ्तार किया था, जिन्होंने कथित तौर पर सांजी राम से 4 लाख रुपए लिए थे और कई महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को पूरक चार्जशीट दायर करने के लिए 8 हफ्तों का वक्त दिया था। जानें, क्राइम ब्रांच की जांच से सामने आए कुछ जरूरी पहलू:
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यह ध्यान देने की बात है कि लोकसभा ने हाल ही में अपराध कानून (संशोधन) बिल 2018 पास किया है जिसके अनुसार 12 साल से कम की उम्र के किसी बच्ची से बलात्कार करने पर अधिकतम मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। ऐसा कठुआ रेप और हत्या के बाद मचे हंगामे के बाद किया गया है।
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