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केंद्र समेत 11 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा से जुड़े मामलों को देखने के लिए बने नोडल ऑफिसर को भी कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। कश्मीरी छात्र नोडल अधिकारियों के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

फोटो: छात्र 
फोटो: छात्र  

पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद से देशभर से कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट की खबरें आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इन घटनाओं पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और 11 राज्यों को नोटिस भेजकर कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और दिल्ली को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा से जुड़े मामलों को देखने के लिए बने नोडल ऑफिसर को भी कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। कश्मीरी छात्र नोडल अधिकारियों के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद से ही अलग-अलग राज्यों में कश्मीर से पढ़ने आए छात्रों के साथ हिंसा की खबरें आने लगी थीं। डर की वजह से कई छात्रों को पढ़ाई छोड़ वापस अपने घर जाने को मजबूर होना पड़ा। जिसके बाद कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कश्मीरी छात्रों को सुरक्षा देने की मांग की गई थी।

बता दें कि पुलवाला हमले के बाद से ही देश के कई राज्यों से कश्मीरियों के खिलाफ हमले की खबरें आ रही हैं। उन्हें वापस कश्मीर लौट जाने को कहा जा रहा है और धमकाया जा रहा है। कई जगहों पर तो उनके प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

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