कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 3 साल कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के दामाद विजय जोशी, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव एके बसु को भी 3 साल जेल की सजा सुनाई है।
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कोर्ट ने मधु कोड़ा और विजय जोशी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा एचसी गुप्ता और एके बसु पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।
सजा के ऐलान के कुछ देर बाद ही मधु कोड़ा और 3 अन्य दोषियों को 2 महीने की अंतरिम जमानत भी मिल गई।
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सजा के ऐलान के बाद मधु कोड़ा ने कहा, “मुझे उम्मीद थी कि कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार है।”
कोर्ट ने 13 दिसंबर को कोड़ा, जोशी, गुप्ता, बसु और निजी कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत आपराधिक षड़यंत्र और धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने वीआईएसयूएल पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट का यह फैसला झारखंड के राजहरा उत्तरी कोयला खदान को वीआईएसयूएल को आवंटित करने से संबंधित है।
इससे पहले चुनाव आयोग ने चुनावी खर्चे का सही हिसाब नहीं देने के मामले में मधु कोड़ा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया था।
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