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आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सदस्यता निलंबित, IMA की कार्रवाई

आदेश में कहा गया, “उन्होंने स्थिति से निपटने में आपके (घोष) खिलाफ अपनी शिकायतें रखीं, साथ ही उनके साथ अपने व्यवहार में अपनी जिम्मेदारी के अनुरूप उचित तरीके से मुद्दे को संभालने में सहानुभूति और संवेदनशीलता की कमी के बारे में भी बताया।”

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने बुधवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी। यह कदम इस महीने की शुरुआत में कोलकाता स्थित इस संस्थान में एक जूनियर डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या की सीबीआई जांच के बीच उठाया गया है।

एसोसिएशन की कोलकाता शाखा के उपाध्यक्ष घोष की सदस्यता के निलंबन का फैसला आईएमए की अनुशासन समिति द्वारा लिया गया।

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आईएमए ने एक आदेश में कहा कि संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आर.वी. अशोकन द्वारा बुधवार को गठित समिति ने स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले तथा आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उसके बाद के घटनाक्रम पर स्वत: संज्ञान लेते हुए विचार किया।

इसमें कहा गया है कि आईएमए महासचिव ने अशोकन के साथ मृत चिकित्सक के माता-पिता से उनके घर पर मुलाकात की थी।

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आदेश में कहा गया, “उन्होंने स्थिति से निपटने में आपके (घोष) खिलाफ अपनी शिकायतें रखीं, साथ ही उनके साथ अपने व्यवहार में अपनी जिम्मेदारी के अनुरूप उचित तरीके से मुद्दे को संभालने में सहानुभूति और संवेदनशीलता की कमी के बारे में भी बताया।”

इसमें कहा गया, “आईएमए बंगाल राज्य शाखा के साथ-साथ डॉक्टरों के कुछ संघों ने भी आपके द्वारा पूरे पेशे को बदनाम करने की प्रकृति का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग की है।”

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आदेश में कहा गया है कि आईएमए की अनुशासन समिति ने “सर्वसम्मति से आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सदस्यता से तत्काल निलंबित करने का निर्णय लिया है।”

इससे पहले आईएमए को लिखे एक पत्र में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफएआईएमए) ने घोष के संगठन के साथ जुड़े रहने पर चिंता व्यक्त करते हुए उनकी सदस्यता रद्द किये जाने की मांग की थी।

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