देश में नए यातायात नियम को लेकर जहां जनता बगवाती तेवर अपना रही है। वहीं इस कानून को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी शासित राज्य आमने-सामने आए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए यातायात कानून में गुजरात सरकार ने संशोधन कर जुर्माने की राशि घटा दी। उधर, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि कोई भी राज्य ‘मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट’ में बदलाव नही कर सकता है। नितिन गडकरी ने कहा, “मैंने राज्यों से जानकारी ली है। अभी तक कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, जिसने कहा हो कि इस कानून को लागू नहीं करेंगे। कोई भी राज्य इस कानून से बाहर नहीं जा सकता।”
Published: 11 Sep 2019, 12:44 PM IST
गडकरी के इस बयान और गुजरात सरकार द्वारा यातायात नियमों में किए गए बदलाव से साफ जाहिर होता है कि मोदी सरकार के फैसले से खुद बीजेपी की सरकारें ही समत नहीं हैं। खबरों के मुताबिक, अब तक सिर्फ 9 राज्यों में ही इस नए यातायात नियम को लागू किया गया है।
Published: 11 Sep 2019, 12:44 PM IST
केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब गुजरात की बीजेपी सरकार ने जुर्माने की राशि घटाने का ऐलान किया है। मंगलवार को रूपाणी सरकार ने खास तौर पर दोपहिया और कृषि के काम में लगे वाहनों को जुर्माने में खासी छूट देने का ऐलान किया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “हमारी सरकार ने नए यातायात नियमों की धारा 50 में बदलाव किया है और जुर्माने की राशि को कम कर दिया गया है।”
Published: 11 Sep 2019, 12:44 PM IST
गुजरात में नए यातायात नियमों में किए गए बदलाव के अनुसार, अब हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि को 1000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना 1000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर नए नियम के तहत 5000 रुपये जुर्माना है। गुजरात में बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर दो पहिया वाहन चालकों को 2 हजार रुपये और बाकी वाहन को 3 हजार रुपये अब जुर्माना देना होगा।
Published: 11 Sep 2019, 12:44 PM IST
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Published: 11 Sep 2019, 12:44 PM IST