दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के पीतमपुरा में एक खेलकूद परिसर के निर्माण में लगी एक निर्माण कंपनी पर धूलकण रोधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर सोमवार को 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
इस निर्माण स्थल का दौरा करते हुए राय ने नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले सभी ठेकेदारों के खिलाफ जुर्माना लगाने समेत कड़ी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी।
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निर्माण स्थल पर राय ने कहा, ‘‘धूलकण रोधी अभियान के नियमों के अनुपालन का बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद मैंने पाया कि इस निर्माण स्थल पर आवश्यक उपाय नहीं किए गए थे। यह निर्माण स्थल 20,000 वर्ग मीटर से कम है, इसलिए इसमें धूलकण नियंत्रण मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है।’’
मंत्री ने कहा, ‘‘निर्माण एजेंसी पर नियमों के उल्लंघन को लेकर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मैं चेतावनी देता हूं कि अगर समस्या बनी रही तो आगे और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’’
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दिल्ली सरकार द्वारा सात अक्टूबर को शुरू किए गए धूलकण रोधी अभियान के तहत राय ने पहले दिल्ली सचिवालय में 120 निजी एवं सरकारी निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी।
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राय ने कहा, ‘‘मैंने सात अक्टूबर को कुछ निर्माण स्थलों का दौरा किया और पाया कि संबंधित एजेंसियां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। इसलिए मैंने सभी 120 निर्माण एजेंसियों (सरकारी और निजी दोनों) को सचिवालय में बुलाया एवं उन्हें धूलकण रोधी विनियमों का पालन करने के महत्व के बारे में बताया। मैंने अनुपालन के बारे में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं और उन्हें उनका सख्ती से पालन करने को कहा है।’’
मंत्री ने यह भी कहा कि सोमवार से दिल्ली में निर्माण स्थलों पर नियमित निरीक्षण करने के लिए 523 निगरानी दल बनाये गये हैं।
पीटीआई के इनपुट के साथ
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