महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आखिरकार जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को कथित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा देशमुख को गिरफ्तार किए जाने के 11 महीने बाद जमानत दे दी। ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कई छापेमारी के बाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, 73 वर्षीय देशमुख को 2 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था।
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हालांकि, अदालत ने इसके खिलाफ ईडी की अपील को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए अपने आदेश पर 13 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। उनके वकीलों ने ये जानकारी दी।
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एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने 'सत्यमेव जयते' (सत्य की जीत) कहकर अदालत के फैसले का स्वागत किया और कहा कि पूरी पार्टी देशमुख के साथ जरूरत की घड़ी में 'परिवार' की तरह खड़ी है।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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