EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ मेंबर्स को अपना बर्थ रिकॉर्ड ठीक करने की सुविधा देने के लिए निर्देश जारी किए हैं। कोविड-19 महामारी के चलते ईफीएफओ ने कहा कि जन्म तिथि में सुधार के लिए आधार कार्ड को वैलिड मानकर ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा।
ईपीएफओ के निर्देश के अनुसार आधार में दर्ज जन्म तिथि को अब सुधार के लिए वैलिड माना जाएगा। हालांकि, इसमें शर्त है कि दोनों डेट में अंतर तीन साल से कम हो। पीएफ धारक सुधार के लिए इसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इससे ईपीएफपीओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ तत्काल ऑनलाइन जन्म तिथि का सत्यापन कर सकेगा।
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श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, 'COVID-19 महामारी के इस दौर में ऑनलाइन सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। EPFO ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को इस संबंध में रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ताकि पीएफ मेंबर्स जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। इस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकेगा कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के लिए KYC अनुपालन बढ़े।'
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इस बयान के मुताबिक, आधार कार्ड में पंजीकृत जन्म तिथि को ई-केवाईसी के लिए वैलिड प्रुफ माना जाएगा। लेकिन, इसमें एक शर्त यह भी है कि दोनों जन्म तिथि में केवल 3 साल से कम का अंतर हो। पीएफ सब्सक्राइबर्स इस प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस कदम के बाद EPFO अपने सब्सक्राइबर्स की जन्म तिथि ऑनलाइन ही वैलिडेट कर सकेगा। इसके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की मदद ली जाएगी। इस प्रकार त्वरित रूप से प्रोससिंग के जरिए ही ऑथेन्टिकेशन पूरी हो जाएगी। इस संंबंध में EPFO ने अभी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को नोटिफिकेशन जारी कर आदेश दिया है कि वो आनलाइन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें।
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इसके पहले, EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को 3 महीने की बेसिक सैलरी और महगाई भत्ते को नॉन-रिफंडेबल एडवांस के तौर पर विड्रॉल की अनुमति दी थी। EPFO का यह कोविड-19 महामारी के समय में वित्तीय संकट से निपटने के लिए उठाया था। हालांकि, यह सुविधा केवल उन्हीं मेंबर्स के लिए था, जिन्होंने केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर लिया होगा।
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