निर्वाचन आयोग ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) द्वारा आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के बारे में की गई शिकायत के आधार पर बुधवार को कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता शोभा करांदलाजे के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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निर्वाचन आयोग ने इसी के साथ 48 घंटे के भीतर मामले पर अनुपालन रिपोर्ट भी तलब की है।
डीएमके ने करांदलाजे पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दावा किया है कि एक मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में संवर्धित विस्फोट उपकरण (आईईडी) के जरिये किए गए धमाके के लिए तमिलनाडु का एक व्यक्ति जिम्मेदार था। डीएमके ने इस बयान को लेकर करांदलाजे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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दिन में निर्वाचन आयोग को दी गई अपनी शिकायत में डीएमके ने कहा कि मंत्री के बयान ने तमिलनाडु के लोगों को ‘चरमपंथी’ के रूप में प्रचारित किया है।
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करांदलाजे ने मंगलवार को बेंगलुरु में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा, ‘‘कर्नाटक में कानून-व्यवस्था खराब हो गई है। तमिलनाडु से आए लोग यहां बम लगाते हैं, दिल्ली से आए लोग ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाते हैं और केरल से आए लोग तेजाब से हमले में शामिल थे।’’ हालांकि, बाद में उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी और कहा कि वह अपना बयान वापस ले रही हैं।
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इस बीच, तमिलनाडु की मदुरै पुलिस ने करांदलाजे पर विभिन्न समूहों के बीच ‘शत्रुता को बढ़ावा देने’ का मामला दर्ज किया है। उनकी टिप्पणी पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और अन्य डीएमके नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
पीटीआई के इनपुट के साथ
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