क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आखिरकार जमानत मिल गई है। करीब 26 दिन तक जेल में रहने के बाद आर्यन बाहर आएंगे। आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में तीन दिन सुनावाई हुई उसके बाद उन्हें जमानत मिली है। आर्यन के साथ ही अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा को भी बेल मिल गई है। हालांकि आज की रात सभी को जेल में ही गुजारना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही आर्यन, अरबाज, मुनमुन जेल से बाहर निकल पाएंगे। शुक्रवार या शनिवार को तीनों जेल से रिहा हो पाएंगे। बता दें कि सेशंन कोर्ट से आर्यन खान को जमानत नहीं मिल पाई थी। कोर्ट ने दो बार आर्यन की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
Published: undefined
आर्यन की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुनवाई के दौरान आर्यन का पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने कहा कि, 'सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई रिकवरी अधिकतम नहीं थी। आर्यन अरबाज के साथ गया था, जिनके पास 6 ग्राम थी, जिसे NCB ने साजिश के तहत कमर्शियल मात्रा जोड़ी है। उन्होंने कहा कि जो पांच अन्य लोग कर रहे हैं वह आर्यन पर लागू किया जा रहा है।
Published: undefined
वहीं NCB की ओर से जवाब देते हुए ASG अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन पिछले कुछ वर्षों से नियमित उपभोक्ता है और रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह ड्रग्स उपलब्ध करा रहा है और संदर्भ ड्रग्स की थोक मात्रा और व्यावसायिक मात्रा का है। वो ड्रग्स तस्करों के संपर्क में रहा है, इसलिए भले ही वह कब्जे में नहीं पाया जाता है लेकिन प्रयास किया जाता है तो धारा 28 लागू होगी।और अगर कोई साजिश है तो NDPS एक्ट की धारा 37 की सख्ती जमानत के लिए स्वत: लागू हो जाएगी। अदालत ने पूछा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि उसने कमर्शियल मात्रा का सौदा किया है तो एएसजी ने कहा कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर मैं यह कह रहा हूं। यही नहीं, जब इन्होंने शिप को पकड़ा तो सभी के पास मल्टीपल ड्रग्स मिली, यह संयोग तो नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि फैसले बताते हैं कि NDPS एक्ट में जमानत, नियम नहीं,अपवाद है। हालांकि हाईकोर्ट ने मामले में आर्यन और दो अन्य आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
Published: undefined
गौरतलब है कि NCB द्वारा 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद से NCB की हिरासत में रखा गया और उसके बाद आर्यन को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा गया है। जमानत मिलने के बाद आर्यन, अरबाज और मुनमुन कल जेल से बाहर आ सकते हैं।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined