कांग्रेस पार्टी ने लाभ के पद पर बैठे दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार एनडी गुप्ता की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस के मुताबिक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के न्यासी के रूप में वह लाभ के पद पर हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने ट्वीट कर कहा, “कांग्रेस ने ‘आप’ के राज्यसभा उम्मीदवार एनडी गुप्ता की उम्मीदवारी पर आपत्ति दाखिल की है।” माकन ने दिल्ली से राज्यसभा के लिए 16 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी को भी अपना पत्र भेजा है।
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एनडी गुप्ता को बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जीएसटी का समर्थक बताते हुए माकन ने कहा कि उन्हें 30 मार्च, 2015 को सरकार के स्वामित्व वाले 1.75 लाख करोड़ रुपये राष्ट्रीय पेंशन योजना ट्रस्ट का न्यासी नियुक्त किया गया था। अजय माकन ने कहा, “एनडी गुप्ता अभी भी लाभ के उस पद पर बने हुए हैं। वह उम्मीदवारी के लिए अयोग्य हैं।” अजय माकन ने चुनाव अधिकारी को लिखे अपने पत्र में कहा, “संविधान के अनुच्छेद 36 के तहत जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 36 के अनुसार लाभ का पद धारण करने के लिए नारायण दास गुप्ता की उम्मीदवारी रद्द होनी चाहिए।” माकन ने कहा कि न्यासी का पद वेतन, परिलब्लियां, अनुलाभ व सुविधाओं के लिए अधिकृत है। यह पद संसद (अयोग्यता निवारण) के अधिनियम 1959 के तहत संरक्षित नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 102 को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।
अंशदायी पेंशन प्रणाली 22 दिसंबर, 2003 को शुरू की गई थी और एक जनवरी, 2004 से सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे अनिवार्य किया गया। पेंशन योजना को न्यास में परिवर्तित कर दिया गया और तदनुसार भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत न्यास पत्र दिनांक 27 फरवरी, 2008 को अमल में लाया गया। इस तरह एनपीएस की ओर से महत्वपूर्ण सरकारी कार्य का संपादन किया जाता है, क्योंकि यह लाखों सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का संरक्षक है। दूसरे शब्दों में यह वित्त मंत्रालय और पेंशन विभाग का ही विस्तार है।
आम आदमी पार्टी के तीन उम्म्मीदवारों ने बीते 4 जनवरी को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिनमें पार्टी नेता संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता शामिल हैं।
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