दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि सोमवार से दिल्ली में सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर में 100% लोग आएंगे। वहीं गैर-जरूरी सर्विसेज वाले दफ्तर में डिप्टी ऑफिसर से ऊपर तक का 100% स्टाफ और उससे नीचे 33% का स्टाफ रहेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली कल से खुल रही है और हमें कोरोना वायरस के साथ जीने के लिए तैयार रहना होगा।
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वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केजरीवाल ने कहा कि ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा और दिल्ली के अंदर भी परिवहन सेवा बंद रहेगी। इसके अलावा सारी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे और होटल व रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। केजरीवाल ने कहा कि स्कूल और कॉलेज सहित जितने भी शिक्षा से संबंधित संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा और दिल्ली के अंदर भी परिवहन सेवा बंद रहेगी।
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केजरीवाल ने आगे बताया कि दिल्ली में फार्मा कम्पनीज और अन्य जरूरी सामान बनाने वाली सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुली रहेंगी। पैकेजिंग मैटेरियल की यूनिट्स भी खुली रहेंगी। ई-कॉमर्स एक्टिविटी में सिर्फ जरूरत के सामान की अनुमति है। पूरे दिल्ली को रेड जोन में रखा गया है। रेड जोन में केंद्र सरकार ने जो-जो छूट दी गई है उसे यहां लागू की जाएगी।
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केजरीवाल ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था संकट में है और हम लंबे समय तक लॉकडाउन को बरकरार नहीं रख पाएंगे। राजस्व पिछले साल के अप्रैल माह में 3500 करोड़ रुपये से गिरकर इस वर्ष 300 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने पूछा कि ऐसी स्थिति में कैसे काम करेगी सरकार
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आपको बता दें, देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्राल की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, देश में कोरोना के मरीज बढ़ गए हैं। भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 40,263 हो गई, जिसमें 28,070 सक्रिय मामले, 10887 ठीक / छुट्टी / विस्थापित और 1306 मौतें शामिल हैं, इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 2487 नए कोरोना के नए मामले, सामने आए हैं, 83 मौतें भी हुई हैं।
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सोमवार से कंटेनमेंट जोन छोड़कर ये दिल्ली में ये होंगे लागू
प्राइवेट गाड़ियां अधितकतम दो यात्रियों के साथ
दो पहिया गाडी पर केवल एक यात्री
प्राइवेट और सरकारी ऑफिस (अधिकतम 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ)
घरेलू सहायक (7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक)
आईटी-आईटी इनेबल सर्विस, कॉल सेंटर्स (अधिकतम 33 फीसदी कर्मियों के साथ)
सरकारी कार्यालयों में उप सचिव के ऊपर के सभी अधिकारी
कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस फैसिलिटी
सिक्योरिटी गार्ड और स्वरोजगार वाले लोग
औद्योगिक क्षेत्र सीमित पहुंच के साथ
निर्माण कार्य, यदि कर्मी वहीं रहते हों तब
आवासीय परिसरों एवं मोहल्ले में सभी दुकानें
ई-कामर्स केवल जरूरी सामानों के लिए
कूड़ा प्रबंधन और पब्लिक यूटिलिटी में शामिल लोग
बैंक, बीमा, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कैपिटल मार्केट
स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं, पुलिस
शराब की दुकानें
किसे अनुमति नहीं
साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा और टैक्सी-कैब
मेट्रो और बस सर्विस
होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाहॉल, बार
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग
नाई की दुकान, स्पा, सैलून
पूजा, इबादत के स्थल
सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम
सभी गैर जरूरी एक्टिविटी (7 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक)
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