छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रस्तावित 'जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क' की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस पार्क के खिलाफ दायर याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है।
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बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय में वर्ष 2020 में पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 'जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क' के लिए रायपुर के पांडातराई स्थित कृषि उपज की मंडी की जमीन आवंटित करने को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने मामले में स्थगन आदेश जारी किया था।
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हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान स्थगन आदेश हटाते हुए याचिका को निराधार बताया और उसे खारिज कर दिया। सरकार की तरफ से इस मामले की पैरवी महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता चन्द्रेश श्रीवास्तव एवं उप शासकीय अधिवक्ता विक्रम शर्मा ने की। याचिका के खारिज होने के साथ ही शासन की 'जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क' स्थापित किए जाने की अड़चन दूर हो गई है।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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