केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आकार पटेल से संबंधित मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के 16 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है। आदेश में एमनेस्टी इंटरनेशनल, भारत के पूर्व अध्यक्ष आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने के पहले के अदालती आदेश को बरकरार रखा गया था। चूंकि न्यायमूर्ति तलवंत सिंह बुधवार को मामले से अलग हो गए, इसलिए मामले को 13 मई के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कानूनी टिप्पणियों की सीमा को सीमित करने के आदेश का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने 16 अप्रैल को आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को वापस लेने के सीबीआई को निर्देश देने वाले पहले के आदेश को बरकरार रखा था।
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साथ ही अदालत ने सीबीआई निदेशक को पटेल से उनके खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई के लिए माफी मांगने के लिए जारी निर्देश को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "निदेशक, सीबीआई को ट्रायल कोर्ट का निर्देश, प्रतिवादी आरोपी को लिखित माफी देने के लिए, अपने अधीनस्थ की ओर से चूक को स्वीकार करते हुए, मानसिक उत्पीड़न की क्षतिपूर्ति करने के लिए, कायम नहीं रह सकता है और इसे रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।"
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इससे पहले 7 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने सीबीआई को पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया था। अदालत ने सीबीआई निदेशक से लिखित माफी भी मांगी। अदालत के आदेश के अनुसार, "इस मामले में, सीबीआई के प्रमुख, यानी निदेशक सीबीआई द्वारा अपने अधीनस्थ की ओर से चूक को स्वीकार करते हुए, आवेदक को एक लिखित माफी न केवल आवेदक के घावों को भरने में, बल्कि प्रमुख संस्थान में जनता के विश्वास को बनाए रखने में भी एक लंबा रास्ता तय करेगी।"
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पत्रकार और लेखक पटेल अमेरिका जा रहे थे, जब उन्हें एक विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के मामले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर का हवाला देते हुए बेंगलुरु हवाईअड्डे पर देश छोड़ने से रोक दिया गया था।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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