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सीबीआई संकटः सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बैकफुट पर मोदी सरकार, रूटीन काम करेंगे राव, 2 हफ्ते में पूरी होगी जांच

जबरन छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निदेशक बनाए गए नागेश्वर राव के नीतिगत मुद्दों पर फैसला लेने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने वर्मा के खिलाफ सीवीसी को 2 हफ्ते में जांच पूरी करने के लिए कहा है।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बैकफुट पर मोदी सरकार

केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई में जारी संकट पर बड़ा फैसला देते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आलोक वर्मा की जगह पर अंतरिम निदेशक बनाए गए नागेश्वर राव सिर्फ रूटीन काम करेंगे। इस दौरान वह किसी भी नीतिगत मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लेंगे। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले में कहा कि राव सिर्फ रूटीन काम करेंगे और उनके द्वारा लिए गए सभी फैसले अगली सुनवाई 12 नवंबर को बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपे जाएं। आलोक वर्मा और एनजीओ कॉमन काउज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है।

जांच एजेंसी में मचे घमासान के बाद सरकार द्वारा जबरन छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और एक एनजीओ की यचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई गोगोई ने सीवीसी को वर्मा के खिलाफ जारी जांच दो हफ्ते में पूरा करने का आदेश देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एके पटनायक इस जांच की निगरानी करेंगे। कोर्ट ने कहा कि जांच की रिपोर्ट देखने के बाद आगे कोई फैसला लिया जाएगा। सीजेआई ने कहा, “हम जांच की निगरानी करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस दौरान एजेंसी की ओर से कौन-कौन से अंतरिम आदेश पारित किये गए।

सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख तय करते हुए कहा कि देश हित को देखते हुए सीबीआई मामले को हम ज्यादा दिन तक नहीं खींच सकते। वहीं इस घमासान के केंद्र में रहे सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को सीजेआई ने अलग से याचिका दायर करने का निर्देश दिया। जिसके बाद अस्थाना ने याचिका दायर कर दी, जिसपर कोर्ट ने बाद में सुनवाई करने का फैसला किया है।

Published: 26 Oct 2018, 4:19 PM IST

गौरतलब है कि सीबीआई में सामने आए घूसकांड के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार रात को निदेशक आलोक वर्मा, विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया था। बता दें कि सीबीआई ने अस्थाना समेत कई अन्य के खिलाफ एक मामले को रफा-दफा करने के लिए कथित रूप से घूस लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसके एक दिन बाद सीबीआई ने इस मामले में अपने एक डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद केंद्र ने सतर्कता आयोग की सिफारिश पर सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को छु्ट्टी पर भेजते हुए संयुक्त निदेशक नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बना दिया था। इसी के साथ ही मामले से जुड़े सीबीआई के 13 अन्य अधिकारियों का भी तबादला कर दिया गया।

Published: 26 Oct 2018, 4:19 PM IST

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Published: 26 Oct 2018, 4:19 PM IST