आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कड़े विरोध के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम राहत अर्जी को खारिज नहीं करना और इसपर बाद में सुनवाई करने के लिए उच्च न्यायालय का सहमत होना उनके लिए एक बड़ी जीत है।
Published: undefined
यह पूछे जाने पर कि ईडी की दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ केजरीवाल को राहत देने से उच्च न्यायालय के इनकार करने के फैसले को क्या उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, इस पर आतिशी ने कहा कि कानूनी विकल्पों पर विचार किया जाएगा।
इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि ईडी की टीम शाम में केजरीवाल के आवास पहुंची है। उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारी आबकारी नीति मामले में जांच में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री को समन देने उनके आवास पर पहुंचे हैं।
Published: undefined
आतिशी ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुये आरोप लगाया कि बीजेपी लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने से रोकने के लिए प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल कर केजरीवाल को गिरफ्तार कराना चाहती है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिन में केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से किसी प्रकार का संरक्षण देने से इनकार कर दिया।
Published: undefined
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने संरक्षण का अनुरोध करने संबंधी आप नेता की अर्जी को 22 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है, उसी दिन (केजरीवाल को ) समन को चुनौती देने वाली केजरीवाल की मुख्य याचिका भी सुनवाई के लिए निर्धारित है।
आतिशी ने पहले कहा था कि केजरीवाल ईडी की जांच में शामिल होना चाहते हैं और एजेंसी के साथ सहयोग करना चाहते हैं लेकिन यह उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है।
पीटीआई के इनपुट के साथ
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined