बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य अब फिर से शुरू किया जाएगा। जातीय गणना से रोक हट गई है। पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जातीय गणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले से नीतीश कुमार सरकार ने राहत की सांस ली। पटना उच्च न्यायालय ने 4 मई को जाति आधारित गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर अस्थायी रोक लगाई थी। अब इस फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने जायज ठहराया है।
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सरकार ने नगर निकायों एवं पंचायत चुनावों में पिछड़ी जातियों को कोई आरक्षण नहीं देने का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी को 20 प्रतिशत, एससी को 16 फीसदी और एसटी को एक फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 50 फीसदी आरक्षण दिया जा सकता है. राज्य सरकार नगर निकाय और पंचायत चुनाव में 13 प्रतिशत और आरक्षण दे सकती है। सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया था कि इसलिए भी जातीय गणना जरूरी है।
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हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 25 दिन बाद इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने लगातार पांच दिनों से सुनवाई की।
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उल्लेखनीय है कि पिछले साल नीतीश सरकार ने बिहार में जाति आधारित गणना कराने का फैसला लिया था। इसके बाद दो चरणों में गणना कराने का निर्णय लिया गया। इस साल जनवरी में इस कार्य के पहले चरण की शुरुआत की गई। जबकि, दूसरा चरण अप्रैल में शुरू हुआ। दूसरे चरण के दौरान पटना उच्च न्यायालय ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जाति आधारित गणना पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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