देश

PM मोदी के झारखंड दौरे से पहले CM सोरेन ने फिर उठाया कोल कंपनियों पर बकाया का मुद्दा, बकाया राशि का ब्रेकअप भी दिया

हेमंत सोरेन की ओर से इस मुद्दे पर मंगलवार को विभिन्न मीडिया माध्यमों में "माननीय प्रधानमंत्री जी को खुला पत्र" शीर्षक से इश्तेहार भी जारी किया गया। सीएम ने कोयला कंपनियों पर बकाया राशि की दावेदारी का ब्रेकअप भी दिया है।

फोटोः IANS
फोटोः IANS 

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अक्टूबर को प्रस्तावित झारखंड दौरे के ठीक पहले केंद्र पर राज्य के 1.36 लाख करोड़ के बकाये का मुद्दा उठाया। सोरेन ने कहा है कि यह पैसा केंद्रीय कोल कंपनियों के पास है। यह राशि नहीं मिलने से झारखंड के विकास में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। 

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "ये हक समस्त झारखंडियों का है। यह हमारी मेहनत, हमारी जमीन का पैसा है। इसे मांगने के कारण ही मुझे बिना किसी कारण जेल में डाला गया। कल जब प्रधानमंत्री झारखंड में होंगे, तो मुझे पूर्ण आशा है कि वे हमारा हक हमें लौटायेंगे।"

Published: undefined

हेमंत सोरेन की ओर से इस मुद्दे पर मंगलवार को विभिन्न मीडिया माध्यमों में "माननीय प्रधानमंत्री जी को खुला पत्र" शीर्षक से इश्तेहार भी जारी किया गया। सीएम ने कोयला कंपनियों पर बकाया राशि की दावेदारी का ब्रेकअप भी दिया है।

उन्होंने लिखा है कि वाश्ड कोल की रॉयल्टी के मद में 2,900 करोड़, पर्यावरण मंजूरी की सीमा के उल्लंघन के एवज में 32 हजार करोड़, भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के रूप में 41,142 करोड़ और इस पर सूद की रकम के तौर पर 60 हजार करोड़ रुपए बकाया हैं।

Published: undefined

मुख्यमंत्री ने हाल में खनन एवं रॉयल्टी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की फुल बेंच की ओर से सुनाए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के पक्ष में फैसला दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि खनन और रॉयल्टी शुल्क वसूलने का अधिकार राज्य को है।

 उन्होंने कहा है कि इस बकाया का भुगतान नहीं होने से झारखंड राज्य को अपूरणीय क्षति हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, स्वच्छ पेयजल और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी जैसी विभिन्न सामाजिक योजनाएं फंड की कमी के कारण जमीन पर उतारने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने पीएम से अपील की है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और कोयला कंपनियों को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दें।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined