छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने दीपावली के पहले पांच प्रतिशत डीए (महंगाई भत्ता) की बढ़ोत्तरी कर तोहफा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वित्त विभाग ने शुक्रवार को डीए में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। डीए की बढ़ी हुए दर चालू अक्टूबर माह से ही प्रभावी होगा। बढ़े हुए महंगाई दर की राशि का एक अक्टूबर 2022 से नगद भुगतान किया जाएगा। डीए में पांच प्रतिशत की वृद्धि के बाद प्रदेश में सातवें वेतनमान से वेतन पाने वालों को 33 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा।
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राज्य शासन ने छटवें वेतनमान से वेतन पाने वालों की महंगाई भत्ते में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब उन्हें 189 प्रतिशत महंगाई भत्ते की जगह 201 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। वित्त विभाग ने राज्य शासन के सभी विभागों, अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को महंगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है।
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उल्लेखनीय है कि राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों को अगस्त-2022 से 28 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा था। वहीं छठवें वेतनमान वालों को 189 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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