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प्रद्युम्न हत्याकांड: सेशन कोर्ट ने खारिज की नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका

गुरुग्राम की सेशन कोर्ट ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्‍न की हत्या के आरोपी छात्र की जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने आरोपी छात्र को जमानत देने का विरोध कर रहे थे।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया प्रद्युम्न हत्याकांड में सेशन कोर्ट ने खारिज की नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका

गुरुग्राम की सेशन कोर्ट ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के प्रद्युम्‍न ठाकुर की हत्या के आरोपी छात्र की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने आरोपी छात्र पर 21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि यह बात अभी तक साफ नहीं हुई है कि आरोपी छात्र पर जुर्माना क्यों लगाया गया है?

Published: 08 Jan 2018, 1:44 PM IST

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अब सभी ट्रायल बंद कमरे में होंगे। प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने लगातार आरोपी छात्र को जमानत देने का विरोध कर रहे थे। पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के अलावा सीबीआई और वरुण ठाकुर के वकील ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी छात्र की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले आरोपी छात्र को 17 जनवरी तक के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में फरीदाबाद के बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। 3 जनवरी को आरोपी स्टूडेंट को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन जज के छुट्टी पर होने के चलते उसे अगले 14 दिन के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया।

गुरुग्राम जुवेनाइल बोर्ड ने 20 दिसंबर, 2017 को आदेश दिया था कि मामले के आरोपी को वयस्क मानकर मुकदमा चलाया जाएगा।

8 सितंबर, 2017 को रेयान इंटरनेशल स्कूल में 7 साल के प्रद्युम्न की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। हरियाणा पुलिस ने हत्या के आरोप में स्कूल बस के कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था। लेकिन बाद में मामला सीबीआई को सौंपा गया और उसके बाद सीबीआई ने स्कूल के ही 11वीं के एक छात्र को गिरफ्तार किया।

Published: 08 Jan 2018, 1:44 PM IST

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Published: 08 Jan 2018, 1:44 PM IST