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सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल से रिहा हुए, CM आतिशी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने किया स्वागत, AAP ने कहा- सत्यमेव जयते

सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ‘मुकदमे में देरी’ और उनकी ‘लंबी कैद’ का हवाला देते हुए जमानत दे दी। आम आदमी पार्टी ने अदालत के फैसले की सराहना करते हुए इसे सत्य की जीत और बीजेपी की एक और ‘साजिश’ की हार बताया।

तिहाड़ से रिहा हुए आप नेता सत्येंद्र जैन
तिहाड़ से रिहा हुए आप नेता सत्येंद्र जैन 

आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को धन शोधन के एक मामले में शहर की एक अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के कुछ घंटे बाद शुक्रवार रात को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और मनीष सिसोदिया तथा संजय सिंह समेत आप के वरिष्ठ नेताओं ने जैन का तिहाड़ के बाहर स्वागत किया जो करीब दो साल तक जेल में रहने के बाद बाहर आए।

सिसोदिया ने तिहाड़ से रिहा हुए जैन को गले लगाया।

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तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद सत्येंद्र जैन ने कहा, "मुझे अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन कामों को रुकवाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया बाहर है, संजय सिंह बाहर है और अब मैं भी बाहर आ गया हूं। अब हम सारे के सारे काम पूरे करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने सबसे वादा किया था कि यमुना नदी को साफ करके दिखाएंगे। केवल उस काम को रोकने के लिए मुझे अरेस्ट किया गया था। अब हम यमुना नदी को भी साफ करके दिखाएंगे और दिल्ली के लोगों के सारे कामों को करके दिखाएंगे।"

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उन्होंने आगे कहा, "...नेता तो बहुत हैं। इस देश में पार्टियों की भी कोई कमी नहीं है? लेकिन हमें क्यों अरेस्ट किया? अरविंद केजरीवाल ने आम आदमियों की पार्टी बनाई और आम आदमियों ने उन्हें समर्थन दिया। उन्हें दर्द इस बात का है कि अगर मनीष सिसोदिया ने स्कूल ठीक कर दिए तो उन्हें कौन पूछेगा? सत्येंद्र जैन ने अस्पताल ठीक करवा दिए तो उन्हें कौन पूछेगा? हमारी आने वाली पीढ़ी कोई राजनीति में नहीं आएगी। आम जनता चुनाव ना लड़े, आम आदमी राजनीति में ना आ जाए और आम आदमी आकर इनकी दुकानदारी बंद ना कर दे इसलिए हमें अरेस्ट किया गया।"

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इससे पहले दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की रिहाई का जश्न मनाने के लिए सैकड़ों आप कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर जमा हुए।

जैन को 30 मई, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था।

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सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ‘मुकदमे में देरी’ और उनकी ‘लंबी कैद’ का हवाला देते हुए जमानत दे दी। आम आदमी पार्टी ने अदालत के फैसले की सराहना करते हुए इसे सत्य की जीत और बीजेपी की एक और ‘साजिश’ की हार बताया।

ईडी का मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।

पीटीआई के इनपुट के साथ

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