शाहरुख खान (ShahRukh Khan) के बेटे आर्यन खान को अभी कम से कम 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। मुंबई सेशन कोर्ट ने क्रूज शिप ड्रग्स केस में आर्यन खान और अन्य की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने एनसीबी और आर्यन खान के वकील की दलीलें सुनने के बाद एक बार फिर फैसला 20 अक्टूब तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।
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आरोपियों की जमानत अर्जी पर गुरुवार कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से ASG अनिल सिंह ने दलीले दीं। वहीं आर्यन खान का पक्ष वकील अमित देसाई रख रहे थे। ASG ने कहा कि हम इस मामले में पूरे चेन और कनेक्शन पर नजर बनाए हुए हैं। अनिल सिंह ने कोर्ट से आर्यन खान को जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि मामला अभी भी प्रारंभिक चरण में है और आगे अभी और भी बातें सामने आ सकती हैं। जबकि आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने उन्हें जमानत देने की वकालत करते हुए कहा कि आर्यन हरसंभव सहयोग करेंगे, लेकिन आप उनके अधिकार नहीं छीन सकते हैं और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। आर्यन खान के वकील ने कहा कि आज के जनरेशन के बच्चों की भाषा, इंग्लिश हमसे काफी अलग है। उनकी बातचीत एजेंसी को संदेहजनक लग सकती है। वकील अमित देसाई ने पूछा- क्या ये लड़का आपको लगता है कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल होगा? अमित देसाई ने कहा कि मैं किसी को बरी करने के लिए नहीं, बेल के लिए कह रहा हूं। कोर्ट ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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बता दें कि आर्यन खान को एनसीबी ने 2 अक्टूबर मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप से गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने क्रूज शिप पर होने वाली ड्रग्स पार्टी में शामिल होने के आरोप में आर्यन को गिरफ्तार किया था। आर्यन के अलावा एनसीबी ने अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिले थे। बीजेपी से जुड़े नेताओं ने एनसीबी को क्रूज पर होने वाली ड्रग्स पार्टी की जानकारी दी थी। जिसके बाद एनसीबी ने एक्शन लिया था।
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