कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फेमा के कथित उल्लंघन के लिए ईडी द्वारा 5,551.27 करोड़ रुपये की जब्ती के संबंध में शाओमी की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वराले और न्यायमूर्ति एम.जी.एस कमल की अध्यक्षता वाली पीठ ने फेमा अधिनियम की धारा 37ए के तहत शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अपील याचिका पर गौर करते हुए बुधवार को नोटिस जारी किया।
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को ईडी द्वारा अपने बैंक खातों से 5,551.27 करोड़ रुपये की जब्ती के खिलाफ चीनी कंपनी शाओमी की याचिका खारिज कर दी थी। चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी नोटिस जारी किया गया है और अपील याचिका पर आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। सुनवाई 11 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
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इससे पहले शाओमी के वकील ने एकल पीठ के समक्ष दलील दी थी कि कंपनी को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि यह एक चीनी कंपनी है। अन्य कंपनियों को प्रौद्योगिकी रॉयल्टी का भुगतान करने की अनुमति है। उन्होंने अदालत के संज्ञान में यह भी लाया है कि बैंक शाआमी को आयात के लिए विदेशी मुद्रा प्रेषण करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि कंपनी को स्मार्टफोन निर्माण और विपणन के संबंध में विदेशी कंपनियों को भुगतान करना जरूरी है।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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