जिनके पास अब भी दो हजार रुपये के नोट पड़े हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बदलने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। पहले आरबीआई ने नोट बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की थी। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज जारी किया और बताया कि अब इसकी डेडलाइन 7 अक्टूबर 2023 तक कर दी गई है। यानी आपके पास अगर दो हजार रुपये के नोट हैं तो आप 7 अक्टूबर तक इसे बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने बताया कि इस फैसले का रिव्यू किया गया और इसके आधार पर फैसला किया गया कि इस 7 अक्टूबर तक इसे बढ़ाया जाना चाहिए।
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आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 93 फीसदी 2000 रुपये के नोट बैंक में वापस आ गए हैं। 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी। आरबीआई ने ग्राहकों से कहा था कि आप बैंक में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं और अन्य मूल्य वर्ग के नोट को हासिल कर सकते हैं।
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आरबीआई ने 7 अक्तूबर के बाद भी लोगों को राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा है कि नई तय की गई 7 अक्टूबर की डेडलाइन तक भी अगर 2000 रुपए के नोटों को नहीं बदला जाता है यानी इसके बाद भी अगर किसी के पास 2000 रुपए का नोट रह जाता है, तो आप उसे ना तो बैंक में जमा कर सकेंगे और ना ही बदल सकेंगे। इसमें कहा गया है कि 7 अक्टूबर के बाद नोटों को RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालय से बदला जा सकेगा। एक बार में 20,000 रुपए से ज़्यादा के नोट नहीं बदले जा सकते हैं।
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बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बीते 19 मई 2023 को 2,000 रुपए के नोट को बंद करने का ऐलान करते हुए इसे चलन से बाहर कर दिया था। बाजार में मौजूद इन नोटों की वापसी की सुविधा देते हुए आरबीआई ने बैंकों और केंद्रीय बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से लौटाने या बदलवाने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की थी। जब केंद्रीय बैंक ने 2,000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था, तब डाटा पेश करते हुए बताया था कि 31 मार्च 2023 तक आरबीआई के मुताबिक 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट सर्कुलेशन में थे।
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