आज एक अप्रैल है। देश में आज से नए वित्त वर्ष 2023-24 की शुरूआत हो गई है। ऐसे में आज से रोजमर्रा से जुड़ी कई चीजों और नियमों में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। इसका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ेगा। नई इनकम टैक्स रिजीम के नए स्लैब आज से लागू हो गए हैं। देश में गोल्ड की बिक्री को लेकर भी आज से नए नियम लागू हो गए हैं। इनके अलावा भी कई बदलाव हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं किन नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं।
Published: 01 Apr 2023, 9:06 AM IST
देश में आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 91.50 रुपये की कटौती की गई है। दाम घटने के बाद अब दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,028 रुपये होगी। हालांकि, घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं।
Published: 01 Apr 2023, 9:06 AM IST
देश में आज से हाइवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा हो गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और एनएच-9 पर आज से करीब 10 प्रतिशत टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भी टोल दर बढ़ा दिए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर अब आपको सफर करने के लिए 18 प्रतिशत ज्यादा टोल चुकाना होगा।
Published: 01 Apr 2023, 9:06 AM IST
छोटी बचत में निवेश करने वालों को आज डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। सरकार ने अप्रैल-जून 2023 की तिमाही के लिए ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 70 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, सीनियर सिटीजन स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीमों की ब्याज दरों में इजाफा किया गया है।
Published: 01 Apr 2023, 9:06 AM IST
एक अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड्स में किए गए निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तहत टैक्स लगेगा। सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को खत्म कर दिया है। 36 महीने से पहले डेट म्यूचुअल फंड के रिडिम के बाद अगर कोई यूनिट्स की सेल करता है, तो होने वाले मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगता है। लेकिन 36 महीने से ज्यादा की होल्डिंग के बाद यूनिट्स बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है।
Published: 01 Apr 2023, 9:06 AM IST
देश में आज से नए इनकम टैक्स रिजीम के नए स्लैब लागू हो गए हैं। आम बजट 2023 में सरकार ने नई स्लैब का ऐलान किया था। इसमें स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर 5 कर दिया गया था। सरकार की घोषणा के मुताबिक, नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट होगी। अगर किसी को पुरानी रिजीम चुननी है तो इसके लिए उसे फॉर्म भरना पड़ेगा।
Published: 01 Apr 2023, 9:06 AM IST
इनकम टैक्स छूट की सीमा आज से 5 लाख रुपये से बढ़कर 7 लाख रुपये हो गई है। लेकिन यह लाभ सिर्फ नई टैक्स रिजीम चुनने वाले को ही मिलेगा। नई टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत टैक्स छूट को 12,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। लेकिन नई रिजीम के तहत सात लाख रुपये तक की कमाई पर जीरो टैक्स का लाभ लेने वाले को 80C के तहत मिलने वाली छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
Published: 01 Apr 2023, 9:06 AM IST
देश में आज से गोल्ड की ज्वैलरी पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। सिर्फ 6 अंक वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही आज से मान्य होंगे। 4 अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाली ज्वैलरी की बिक्री अब नहीं की जा सकती है।
Published: 01 Apr 2023, 9:06 AM IST
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Published: 01 Apr 2023, 9:06 AM IST