वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक ली। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई, 2017 से जनवरी 2020 तक जिन्होंने जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल नहीं किया है और उन पर शून्य रिटर्न बनता है तो उन्हें विलंब शुल्क नहीं देना होगा। इस दौरान जीएसटीआर-3बी को विलंब से फाइल करने पर अधिकतम शुल्क की सीमा 500 रुपये तय की गई। इसके साथ ही जीएसटीआर-3बी के लिए नया विंडो बना है, जिसके जरिए इस फॉर्म को फाइल करने की अवधि एक जुलाई से 30 सितंबर के बीच कर दी गई है।
वित्तमंत्री ने कोरोना काल में विलंब से जीएसटी रिटर्न दखिल करने वाले करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को विलंब से कर दाखिल करने पर लगने वाले ब्याज की दर 18 फीसदी से घटाकर नौ फीसदी करने का एलान किया। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 40वीं बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि पांच करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं द्वारा फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने का जीएसटी रिटर्न छह जुलाई के बाद करने पर जो ब्याज देना होगा उसकी दर 18 फीसदी की जगह नौ फीसदी होगी। जीएसटी परिषद ने जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले उन करदाताआं के लिए कोई विलंब शुल्क नहीं रखा है, जिनके पास कर का भुगतान करने का कोई दायित्व है। जबकि कर दायित्व वाले करदाताओं के लिए इस अवधि के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए विलंब शुल्क अधिकतम 500 रुपये तया किया गया है।
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भारत-चीन के बीच बढ़ते तनाव और बदलते आर्थिक रिश्तों का असर इनके द्विपक्षीय व्यापार पर भी हुआ है। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का मुख्यभूमि चीन और हांगकांग के साथ व्यापार 7 फीसदी गिरकर 109.76 डॉलर रह गया है। यह पिछले सात साल की सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पहले वित्त वर्ष 2012-13 में भारत-चीन के व्यापार में 10.5 फीसदी की बड़ी गिरावट देखी गई थी। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2018-19 में भारत-चीन के व्यापार में 3.2 फीसदी की बढ़त देखी गई थी यानी कि एक साल के भीतर ही यह ट्रेंड बिल्कुल पलट गया। यही नहीं वित्त वर्ष 2017-18 में तो भारत-चीन के बीच व्यापार में 22 फीसदी का जबरदस्त उछाल देखा गया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन अवधि के दौरान विमान यात्रा के लिए बुक टिकटों की पूरी राशि वापस किए जाने संबंधी याचिका पर नागरिक विमानन मंत्रालय से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ गैर-सरकारी संगठन ‘प्रवासी लीगल सेल’ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक विमानन मंत्रालय के अलावा एयरलाइन कंपनियों से भी कई सवाल पूछे। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि टिकट रिफंड को क्रेडिट के लिए कम समय अवधि क्यों दिया जा रहा है। क्या ग्राहकों को ज्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ग्राहक को कम से कम 2 साल का समय दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा कि ये सिर्फ उसी मार्ग के लिए सीमित क्यों किया जा रहा है।
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पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़त का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शुक्रवार को भी पेट्रोल के दामों में 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 6 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इन 6 दिनों के अंदर पेट्रोल के दाम 3.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 3.42 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। इससे पहले गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार पांचवें दिन बढ़ोतरी की गई थी। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 74 रुपये प्रति लीटर हो गया था और डीजल की कीमत भी बढ़कर 72.22 रुपये लीटर हो गई थी। शुक्रवार को हुई बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 74.57 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 72.81 रुपये प्रति लीटर हो गई है।
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सप्ताहांत में वित्त मंत्रालय और आरबीआई अधिकारियों की एक बैठक बुलाने के लिए कहा है, ताकि यह तय किया जा सके कि बैंकों की ओर से ईएमआई पर लगने वाला ब्याज लिया जा सकता है या नहीं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एम.आर. शाह की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले में सवाल पूछे। पीठ ने कहा कि अदालत तभी से चिंतित है, जब केंद्र ने तीन महीने के लिए ऋण को टाल दिया था। पीठ ने पूछा कि इन तीन महीनों का ब्याज (इंटरेस्ट) कैसे जोड़ा जा सकता है। मेहता ने जवाब दिया कि उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिकारियों के साथ बैठक करने की जरूरत है।
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
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