अर्थतंत्र

बजट 2020: टैक्स में बदलाव लेकिन फंसा एक पेंच, नए टैक्स स्लैब का फायदा उठाने के लिए छोड़नी होगी ये रियायतें! 

पहले सरकार की तरफ से बीमा, निवेश, घर का रेंट, मेडिकल, बच्चों की स्कूल फीस जैसी कुल 100 रियायतें दी गई थीं जबकि अब नए टैक्स स्लैब में 70 रियायतों को खत्म कर दिया गया है।

फोटो: लोकसभा टीवी
फोटो: लोकसभा टीवी 

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020-21 का आम बजट पेश किया। इस बजट में टैक्स समते कई ऐलान किए। इस बार के बजट में मध्यम वर्ग के लोगों को टैक्स में राहत दी गई है। लेकिन साथ ही उसमें नए टैक्स स्लैब के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी जोड़ दिए हैं जिसके चलते आपको कई और फायदों से हाथ धोना पड़ सकता है।

Published: 01 Feb 2020, 6:59 PM IST

चलिए बताते है कैसे? 2020-2021 के लिए पेश किए गए नए टैक्स स्लैब के अनुसार, 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वालों को अब 10 फीसदी ही टैक्स चुकाना होगा। जबकि पहले इतनी आय वालों को 20 फीसदी टैक्स चुकाना होता था। इसके अलावा जिन लोगों की सालाना आमदनी 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपए तक है, उन्हें अब महज 15 फीसदी की दर से ही टैक्स भरना होगा। 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 फीसदी और इससे उपर वालों के लिए 30 फीसदी टैक्स भरना होगा। हालांकि, अगर आप नई दरों से कर अदायगी करते हैं तो आपको टैक्स में मिलने वाली करीब 70 फायदों से हाथ धोना पड़ सकता है।

Published: 01 Feb 2020, 6:59 PM IST

बता दें कि पहले सरकार टैक्स स्लैब में करदाता द्वारा निवेश किए गए प्रॉपर्टी, घर का किराया, बीमा कवर, बच्चों की स्कूल फीस जैसी लगभग 100 तरह की रियायतें देती थी जिसे नए टैक्स स्लैब के मुताबिक आपको छोड़ना पड़ सकता है। लोग चाहें तो पहले के इनकम टैक्स स्लैब के तहत ही टैक्स भर सकते हैं। लेकिन अगर नए टैक्स स्लैब के तहत टैक्स भरते है तो 70 तरह की टैक्स पर मिलने वाली छूट छोड़नी पड़ेंगी। अब ये आपके उपर बहै आप किस तरह टैक्स भरना चाहते हैं।

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Published: 01 Feb 2020, 6:59 PM IST

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Published: 01 Feb 2020, 6:59 PM IST