मलयालम सिनेमा में काम करने वाले एक अभिनेता की शिकायत के आधार पर फिल्म निर्देशक रंजीत के खिलाफ यौन उत्पीड़न का दूसरा मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
कोझिकोड के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रंजीत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66 ई (गोपनीयता के उल्लंघन के लिए दंड) के तहत शुक्रवार रात कसाबा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
Published: undefined
शिकायतकर्ता अभिनेता ने आरोप लगाया है कि निर्देशक ने 2012 में उसे बेंगलुरु के एक होटल में बुलाया और वहां उसे कपड़े उतारने के लिए कहा। उसके बाद रंजीत ने पीड़ित की नग्न तस्वीरें लीं।
शिकायतकर्ता ने कई टीवी चैनल के समक्ष यह भी दावा किया कि उसकी नग्न तस्वीरें एक जानी-मानी महिला अभिनेत्री को भेजी गई थीं, हालांकि उन्होंने पीड़ित के इन आरोपों को खारिज कर दिया।
Published: undefined
पश्चिम बंगाल की एक अभिनेत्री की शिकायत के आधार पर रंजीत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत यौन उत्पीड़न का पहला मामला दर्ज किया गया था। अभिनेत्री के साथ साल 2009 में यह कथित अपराध हुआ था।
अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि निर्देशक ने 2009 में फिल्म ‘पालेरी मणिक्यम’ में अभिनय करने के लिए आमंत्रित करने के बाद यौन इरादे से उन्हें अनुचित तरीके से छुआ था।
Published: undefined
रंजीत ने इन आरोपों के बाद केरल चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।
न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में किए गए खुलासों के बाद विभिन्न निर्देशकों और अभिनेताओं पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। तब से मलयालम फिल्म जगत की कई हस्तियों के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined