कोलकाता की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के आरोपी संजय रॉय का ‘पॉलीग्राफ टेस्ट’ कराने की सोमवार को अनुमति दे दी। एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सीबीआई ने अभी इस टेस्ट के लिए तारीख तय नहीं की है।
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अधिकारी ने कहा कि नियमों के हिसाब से आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है जो उससे पूछेगा कि क्या वह ‘पॉलीग्राफ टेस्ट’ के लिए सहमत है। अधिकारी ने कहा, ‘‘अदालत ने हमें रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति दे दी है। हमने परीक्षण के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की है। लेकिन अभी भी इससे जुड़ी कुछ प्रक्रियाएं बाकी हैं।’’
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कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयंसेवक रॉय को इस सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर का शव मिलने के एक दिन बाद 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने रॉय को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। हालांकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को सीबीआई को कोलकाता पुलिस से इस मामले की जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया था।
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इस बीच कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की जांच करने वाली सीबीआई की टीम में एजेंसी की महिला अधिकारी सीमा पाहुजा को शामिल किया गया है। पाहुजा 2020 के हाथरस सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच करने वाली टीम का हिस्सा रह चुकी हैं। हालांकि, हाथरस मामले में आरोपी चार लोगों में से तीन को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने मार्च, 2023 में बरी कर दिया था। चौथे आरोपी संदीप सिसोदिया को गैर-इरादतन हत्या का दोषी पाया था।
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