दिल्ली पुलिस ने आज कंझावला हिट एंड ड्रैग मामले में सात आरोपियों के खिलाफ 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिल्ली पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश की धाराएं लगाई हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ सबूत नष्ट करने, साजिश रचने समेत अन्य धाराओं में आरोप लगाए हैं। चार्जशीट में 117 गवाहों का हवाला दिया गया है।
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1 जनवरी 2023 को तड़के सुबह दिल्ली के बाहरी इलाके में करीब 12 किमी तक एक कार द्वारा घसीटे जाने के बाद अंजलि की दर्दनाक मौत हो गई थी। शुरुआत में आईपीसी की धारा 304-ए और 279 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में, पीड़ित परिवार के सदस्यों के विरोध के बाद पुलिस ने सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में आईपीसी की धारा 304 और 120-बी को जोड़ा था। पुलिस ने एफआईआर में आईपीसी की धारा 201 भी जोड़ा।
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इस मामले में पुलिस ने सभी सात आरोपियों, क्रमश आशुतोष, अंकुश खन्ना, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। कार मालिक आशुतोष और अमित के भाई अंकुश खन्ना की पांचों आरोपियों से बातचीत हुई थी और अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के कारण दीपक को पुलिस को यह बताने के लिए कहा गया था कि वह घटना के समय ड्राइविंग कर रहा था। जांच के दौरान यह बात सामने आने पर सबूतों से छेड़छाड़ की धारा जोड़ी गई थी।
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