झारखंड के सरायकेला की एक अदालत ने 2019 के तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में आज सभी 10 दोषियों को दस साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले अदालत ने 27 जून को तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग में हत्या के मामले में इन 10 लोगों को दोषी ठहराया था।
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सरायकेला के धातकीडीह गांव में वर्ष 2019 में हुई तबरेज मॉब लिंचिंग मामले में सरायकेला के एडीजे-1 अमित शेखर की कोर्ट ने आज 10 दोषियों को दस साल की सजा सुनाई। सभी दोषियों को आईपीसी की धारा 304 के तहत सजा सुनाई गई है। मामले के एक आरोपी कौशल महाली की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी, जबकि दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था।
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लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने बताया कि तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में जिन 10 लोगों को दोषी करार दिया गया है, आज उन्हें सजा सुनाई गई। इनमें प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुमंत महतो, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली, महेश महाली के नाम शामिल हैं। सभी दोषियों को हिरासत में ले लिया गया है।
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बता दें कि झारखंड के सरायकेला पुलिस थाने के तहत धातकीडीह गांव में 17 जून 2019 को चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। अंसारी पुणे में मजदूरी का काम करता था और वह ईद मनाने के लिए झारखंड अपने घर आया था। पीटने वालों ने उससे जय श्रीराम के नारे भी लगवाए थे। इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले के ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी और दो बरी कर दिए गए।
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