उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंदकिशोर रूंगटा अपहरण केस से जुड़े गैंगस्टर मामले में माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बाद उनके भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को भी सजा सुना दी है। कोर्ट ने अफजाल को 4 साल जेल की सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दो साल से ज्यादा की सजा होने के कारण अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म हो सकती है।
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अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी-एमएलए कोर्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर चल रहे पुराने गैंगस्टर के मुकदमे में फैसला सुनाया गया। इस केस में मुख्तार अंसारी को दस वर्ष की कैद और पांच लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। अफजाल अंसारी को दो साल की सजा हुई है। ऐसे में उनकी संसद सदस्यता जाना तय है।
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अधिवक्ता के अनुसार, अफजाल अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर जेल भेज दिया गया है। वे 30 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकेंगे। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है। जबकि नन्दकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है।
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बता दें कि बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का देहांत हो चुका है। इस मामले में एक अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था।
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