सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने एक साथ तीन तलाक देने को अपराध घोषित करते हुए इसे असंवैधानिक ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा:
अलग-अलग राय लेने के बाद कोर्ट ने 3:2 के बहुमत के आधार पर तलाक-ए-बिदत को खत्म कर दिया है
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक और तमाम राजनीतिक दलों और मुस्लम संगठनों ने प्रगतिशील बताया है। इस फैसले में एक राहत भी है। वह यह, कि कोर्ट ने तलाक के सभी तरीकों पर रोक नहीं लगायी है। कोर्ट ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले तरीके तलाक-ए-अहसन और तलाक-ए-हसन को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कानूनी ठहाया है।
कोर्ट ने सिर्फ एक साथ तीन तलाक के तरीके यानी तलाक-ए-बिदत पर ही रोक लगायी है क्योंकि तलाक के इस तरीके का कुर’आन में भी जिक्र नहीं है।
वकील और सामाजिक कार्यकर्ता फ्लाविया एग्नेस ने मुंबई में कहा, “सभी जजों की अलग-अलग राय थी। दो जजों (नरीमन और ललित) ने कहा कि ये असंवैधानिक है। चूंकि 1937 का कानून तीन तलाक को मान्यता देता है, इसलिए यह कानून चलन में है। ऐसे में ये संवैधानिक वैधता का सवाल बन जाता है। जस्टिस कूरियन ने गैर इस्लामी करार दिया और इसे खत्म करने दिया। उन्होंने जो कुछ इस पर कहा और जो कुछ भी 2002 के शमीम आरा मामले में कहा गया था, वो इसमें कोई फर्क नहीं है।”
उन्होंने आगे कहा, “जजों ने नहीं कहा है, वह यह है कि अगर कोई पुरुष एक साथ तीन तलाक सुना देता है तो क्या होगा? ऐसे में महिला कहां जाएगी? उसके अधिकारों का क्या होगा? समस्या अभी खत्म नहीं हुयी है।”
कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें:
कोर्ट के फैसले के 10 अहम बिंदु :
Published: 22 Aug 2017, 6:16 PM IST
<b><i>तलाक-ए-अहसन </i></b><b><i>: </i></b>यह वह तरीका है जिसमें पति अपने होश-ओ-हवास में पत्नी को तलाक सुनाता है और इसके बाद इद्दत (90 दिन) पूरी होने का इंतजार करता है। इस तरह की तलाक इद्दत के दौरान सुलह होने पर अमान्य हो जाती है।
<b><i>तलाक-ए-हसन </i></b><b><i>:</i></b> इस तरीके में पति तीन बार में तलाक सुनाता है। लेकिन इन तीनों के बीच एक महीने (30 दिन) का अंतराल होता है। इस तरह की तलाक भी तीसरी बार तलाक कहने से पहले अमान्य हो सकती है। लेकिन तीसरी बार तलाक कहने के बाद रिश्ता खत्म हो जाता है।<i></i>
Published: 22 Aug 2017, 6:16 PM IST
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Published: 22 Aug 2017, 6:16 PM IST